Haryana Happy Card Yojana 2024 : हरियाणा हैप्पी कार्ड हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई योजना है जिसके तहत हरियाणा रोडवेज द्वारा हरियाणा के गरीब परिवारों को एक विशेष कार्ड प्रदान करेगा है जिसके माध्यम से हरियाणा राज्य के निवासी 1000 किलोमीटर तक बस में फ्री यात्रा कर सकते हैं। यह योजना हरियाणा में वही परिवार अप्लाई कर सकेंगे जिनकी फॅमिली आई डी परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये व उससे कम होनी चाहिए कम्पलीट जानकारी , कैसे अप्लाई होगा , क्या क्या कागजात लगेंगे , कहाँ से कार्ड मिलेंगे सम्पूर्ण जानकारी आप इस आर्टिकल से पा सकते हैं
Haryana Happy Card Yojana
Table of Contents
Haryana Happy Card Yojana Highlights:
योजना का नाम | हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना |
किसको मिलेगी | 1 लाख से काम आय वाले परिवारों को |
अप्लाई कैसे होगा | ऑनलाइन |
फीस | 50 रुपये |
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Happy Card के लाभ:
हरियाणा में रह रहे गरीब परिवार जिनकी परिवार की आय 1 लाख से कम हैं 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा कर सकते हैं, उनको 1000 किलोमीटर सफर तय करने में कोई पैसा नहीं देना होगा।
Happy Card के लिए कागजात क्या देने होंगे:
हैप्पी कार्ड को अप्लाई करते समय आपको सिर्फ अपनी फॅमिली व आधार कार्ड देना होगा और फॅमिली में जितने भी मेंबर हैं उनके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर ओटीपी आएगा जो आपको देना होगा इसके इलावा आपको ऑनलाइन प्रोसेस में कोई कागजात नहीं देना होगा।
जब आप अपना कार्ड बस डिप्पो से लेने जातें हैं तो आपको अप्लाई की रसीद व फॅमिली आई डी व आधार कार्ड दिखाना होगा
आवेदन शुल्क कितना देना होगा:
जब आप अपना हैप्पी कार्ड अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते समय आपका कोई भी आवेदन शुल्क नहीं कटेगा जब आप अपना हैप्पी कार्ड बस डिप्पो से लेने जायेंगे तो वहां आपको 50 रुपये देने होंगे तभी आपको आपका कार्ड मिलेगा
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना एक सरल प्रक्रिया है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
हरियाणा रोडवेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। हरियाणा रोडवेज वेबसाइट
महत्वपूर्ण जानकारी:
- हैप्पी कार्ड का उपयोग केवल हरियाणा रोडवेज की बस सेवाओं में किया जा सकता है।
- कार्ड की वैधता अवधि एक वर्ष है। इसके बाद, कार्ड को नवीनीकृत करना आवश्यक है।
- आवेदन करते समय सभी जानकारी सही और सत्यापित होनी चाहिए। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।
संपर्क जानकारी:
यदि आपको आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो आप हरियाणा रोडवेज के कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- Chandigarh : 0172-2704014
- Delhi ISBT : 011-43161053
- Kashmiri Gate
- Gurugram : 0124-2320222
- Control Room : 0172-5200600
Frequently Asked Questions(FAQ):
Haryana Happy Card Yojana क्या है?
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई एक विशेष योजना है, जिसके तहत हरियाणा रोडवेज द्वारा गरीब परिवारों को एक विशेष कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से हरियाणा राज्य के निवासी 1000 किलोमीटर तक बस में फ्री यात्रा कर सकते हैं।
कौन इस योजना का लाभ ले सकता है?
यह योजना हरियाणा में वही परिवार अप्लाई कर सकते हैं जिनकी फॅमिली आईडी में परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना एक सरल प्रक्रिया है।
- सबसे पहले, हरियाणा रोडवेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ‘हैप्पी कार्ड’ अनुभाग चुनें और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
आवेदन शुल्क कितना है?
ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई शुल्क नहीं कटेगा। जब आप अपना हैप्पी कार्ड बस डिपो से लेने जाएंगे, तब 50 रुपये का भुगतान करना होगा।
हैप्पी कार्ड के लिए कौन-कौन से दस्तावेज देने होंगे?
- फॅमिली आईडी
- आधार कार्ड
- फॅमिली के सभी सदस्यों के आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP
हैप्पी कार्ड का लाभ क्या है?
- हरियाणा में गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, वे 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत उन्हें 1000 किलोमीटर की यात्रा में कोई पैसा नहीं देना होगा।
हैप्पी कार्ड की वैधता अवधि कितनी है?
हैप्पी कार्ड की वैधता अवधि एक वर्ष है। इसके बाद कार्ड को नवीनीकृत करना आवश्यक है।
कार्ड लेने के लिए कहाँ जाना होगा?
आपको अपना हैप्पी कार्ड लेने के लिए निकटतम बस डिपो पर जाना होगा। वहां आपको आवेदन की रसीद, फॅमिली आईडी और आधार कार्ड दिखाना होगा।