मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2021: Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana – इस योजना के तहत हरियाणा में रहने वाले गरीब परिवार अपनी बेटी के लिए सरकार से कन्यादान का लाभ ले सकते हैं इस योजना में वो गरीब परिवार जो योग्य है उनके लिए ही ये लेख लिखा गया है इसीलिए अगर आप योजना का लाभ उठाना चाहते है तो इस योजना को अप्लाई करने की प्रक्रिया और पूरी जानकारी के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें और फिर अप्लाई करें, पूरी जानकारी निचे दिए लेख में हैं
Vivah Shagun Yojana Haryana 2022
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य:
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जाने वाले इस योजना से गरीब परिवार की लड़कियों को विवाह करने में कोई परेशानी नहीं आएगी और उनको आर्थिक सहायता के तौर पर कन्यादान के रूप में उन्हें पैसे मिल जाएंगे इसीलिए यह योजना उन गरीब कन्याओं के लिए बहुत ही लाभकारी है
मुख्य मंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसुचित जाति, पिछड़ा वर्ग, और विधवाओं की बेटियों की शादी में कन्यादान के तौर पर धनराशि प्रदान की जाएगी इसमें किसको कितनी राशि मिलेगी उसकी जानकारी निचे दी गई है
विवाह शगुन योजना हाइलाइट्स:
डिपार्टमेंट कर नाम | Welfare Department (Welfare of SCs And BCs) Govt of Haryana |
स्कीम का नाम | Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana |
किसको मिलेगा लाभ | हरियाणा राज्य की लड़कियों को |
कितना लाभ मिलेगा | 71000 रुपये तक मिलेंगे |
योजना किसके द्वारा शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
योजना के क्या उद्देश्य है | योजना का उद्देश्य हरियाणा की गरीब परिवार की लड़कियों को कन्यदान राशि प्रदान करना है |
Official Website | Click Here |
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए योग्यता/पात्रता:
✔इस योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
✔इस योजना के लिए दूल्हे की आयु 21 वर्ष और दुल्हन की आयु 19 से कम नहीं होनी चाहिए
✔इस योजना का लाभ उठाने वाले परिवार की वार्षिक आय एक लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
✔इस योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
✔इस योजना के लिए दूल्हे की आयु 21 वर्ष और दुल्हन की आयु 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए
✔इस योजना का लाभ उठाने वाले परिवार की वार्षिक आय एक लाख अस्सी हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए
✔एक परिवार की दो लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा
✔खिलाडी महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती है
✔जो महिलाएं विधवा या तलाक़शुदा है और वो दुबारा से विवाह के लिए इस योजना का लाभ ले सकती है
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कितनी धनराशि मिलेगी:
विधवा महिलाओं के लिए :
✔विधवा महिलाओं की बेटियों को 71000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी इसमें से 66000 रुपये शादी की समय पर दिए जायेंगे और बाकी के 5000 रुपये धनराशि शादी पंजीकरण (Marriage Registration) के बाद दी जाएगी इसीलिए शादी के छः महीने के अंदर ही पंजीकरण करवाना अनिवार्य है उसके बाद ये 5000 रुपये राशि नहीं मिलेगी
बी.पी.एल. परिवार (अनुसूचित जाति,विमुक्त जाति, एवं टपरीवास जाति)के लिए :
✔जो परिवार अनुसूचित जाति , विमुक्त जाति और टपरीवास जाति से संबंध रखे है और उनके पास बी.पी.एल है उनकी बेटियों की शादी में 71000 रुपये की राशि दी जाएगी जो कि शादी के समय पर 66000 रुपये और शादी पंजीकरण (Marriage Registration) का प्रमाण पत्र जमा करवाने के बाद 5000 रुपये बाकी कि राशि दी जाएगी
बी.पी.एल. परिवार (सामान्य (General Category) एवं पिछड़ा वर्ग (Backward Class)के लिए :
✔बी.पी.एल सामान्य श्रेणी और पिछड़ा वर्ग के परवारों को 31000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी इसमें शादी के समय पर 28000 मिलेंगे और शादी पंजीकरण (Marriage Registration) प्रमाण पत्र जमा करवाने के बाद बाकी धनराशि 3000 रुपये बाद में दी जाएगी
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लड़कियों के लिए:
✔गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे (विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित महिला, अनाथ और निराश्रित लड़कियों) के लिए 71000 रुपये धनराशि दी जाती है जिसमें से 66000 रुपये शादी के समय पर और 5000 रुपये शादी पंजीकरण के बाद दी जाती है
समाज के सभी वर्ग जिनके पास बी.पी.एल नहीं है:
✔समाज के सभी वर्ग जो किसी भी जाति से सबंध रखता हो और उनके पास अढ़ाई एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं है या परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है ऐसे परिवारों को 31000 रुपये की धनराशि दी जाएगी इसमें शादी के समय पर 10000 मिलेंगे और शादी पंजीकरण (Marriage Registration) प्रमाण पत्र जमा करवाने के बाद बाकी धनराशि 3000 रुपये बाद में दी जाएगी
महिला खिलाडियों के लिए:
✔किसी भी जाति से संबंध रखने वाली महिला खिलाडी जिसने खेलों में भाग लिया हो उसको सरकार शादी के समय पर 31000 रुपये की धनराशि प्रदान करेगी
जरूर पढ़ें
▬आंबेडकर आवास नवीकरण योजना
▬ हरियाणा सक्षम योजना – घर बैठा भत्ता पाएं
▬ हरियाणा लाड़ली योजना
▬ हरियाणा कौशल रोजगार निगम
जरूरी दस्तावेज:
✔परिवार पहचान पत्र
✔दूल्हा/दुल्हन कि जन्म का प्रमाण पत्र
✔जाति प्रमाण पत्र
✔हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
✔आवेदक कि बैंक कॉपी (जिसमें आधार नंबर लिंक हो)
✔राशन कार्ड
✔आवेदक के आधार कार्ड कि कॉपी (हस्ताक्षर के साथ )
✔दूल्हा/दुल्हन का आधार कार्ड कि कॉपी
✔आय का प्रमाण पत्र (Income Certificate) यदि बी.पी.एल नहीं है तो
✔दूल्हा/दुल्हन कि फोटो
✔शादी का कार्ड (Marriage Card)
✔मृत्यु प्रमाण पत्र (अगर आवेदक विधवा है तो)
✔माता या पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र कि फोटो कॉपी (अगर लड़की अनाथ है तो)
विवाह शगुन योजना फॉर्म के लिए आवेदन कैसे करें:
विवाह शगुन योजना अप्लाई करने के लिए आप या तो सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते है या फिर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अप्लाई कर सकते है फिर जो एप्लीकेशन प्रिंट आएगा उसके साथ ऊपर दिए हुए जरूरी दस्तावेज की प्रति लगाकर अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफ़ सेडुल कास्ट & बैकवर्ड क्लासेज डिपार्टमेंट,हरियाणा में जमा करवाएं.
ध्यान देने योग्य बातें:
✔अगर आवेदक को बाकी की धनराशि चाहिए तो छः महीने के अंदर शादी पंजीकरण पत्र (Marriage Registration) डिपार्टमेंट में जमा करवा दे
✔शादी के छः महीने के अंदर ही अपना फॉर्म भरवा लें अन्यथा उसके बाद आप विवाह शगुन योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे
✔शगुन योजना का फॉर्म भरने के बाद उसे डिपार्मेंट में जमा करवाना अनिवार्य है
✔शगुन योजना का फॉर्म भरने के बाद जब तक आपके पैसे नहीं आ जाते आप अपने एप्लीकेशन ट्रैक करवाते रहे ताकि कोई ऑब्जेक्शन न आया हो
✔किसी भी वजह से अगर ऑब्जेक्शन आया हो तो नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें या डिपार्टमेंट में जाएँ
विवाह शगुन योजना का Status कैसे चेक करें:
✔अपना फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए आपको सरल पोर्टल पर जाना होगा
✔उसके बाद ट्रैक एप्लीकेशन ऑनलाइन पर क्लिक करें
✔डिपार्टमेंट का नाम (Welfare of SCs And BCs ) चुने
✔फिर सर्विस में Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna) चुने .
✔उसके बाद अपनी एप्लीकेशन रिफरेन्स आई डी भरें
✔फिर Check Status पर क्लिक करें आपको आपके फॉर्म का स्टेटस मिल जायेगा
Vivah Shagun Yojana Haryana के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना को अप्लाई करने के लिए आप या तो CSC सेंटर पर जाएं या फिर सरल पोर्टल से अप्लाई करें
Vivah Shagun Yojana Haryana में कितनी धनराशि मिलेगी?
इस योजना में गरीब परिवार की लड़कियों को 71000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है
Vivah Shagun Yojana Haryana कौन अप्लाई कर सकता है?
वे परिवार जिनके परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये है या वो बी.पी.एल परिवार अप्लाई कर सकते