Private Job Registration Portal for Haryana 2022: हरियाणा सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों में 75 प्रतिशत आरक्षण/Reservation के लिए पोर्टल रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए है हरियाणा की प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के निवासियों को 30000 रुपये वेतन तक की नौकरियों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा ऐसे लोग जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते है वो पात्रता , महत्वपूर्ण दस्तावेज , पोर्टल लिंक और अन्य जानकारी नीचे आर्टिकल में पा सकते हैं
Private Job Registration Portal for Haryana Local Candidates 2022
Local Candidates Act 2020 Notification
यह अधिनियम किसके लिए है
अधिनियम हरियाणा राज्य के सभी ‘नियोक्ताओं’ पर लागू होता है, जो इस प्रकार हैं:
✔सभी कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म,
✔कोई भी व्यक्ति/नियोक्ता किसी व्यापार/व्यवसाय/निर्माण/उद्यमों में 10 या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करता है।
All the Haryana Local Candidates who are belongings to Haryana State can take Benefits of 75% Reservation to do Private Job Registration Portal for Haryana Local Candidates.
हाइलाइट्स:
अधिनियम का नाम | निजी (Private) कंपनियों में 75 % आरक्षण |
कितने वेतन तक की लिए रजिस्ट्रेशन होगा | 30000 रुपये वेतन तक की नौकरी में |
किसने शुरू की | हरियाणा सरकार द्वारा |
लाभ किसे मिलेगा | हरियाणा के नागरिकों को |
इस निगम के उद्देश्य क्या हैं | निजी (Private) कंपनियों में 75 % आरक्षण प्रदान कराना |
पोर्टल शुरू कब होगा | 15 जनवरी 2022 |
Website | https://local.hrylabour.gov.in/ |
सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता/पात्रता:
✔हरियाणा राज्य का मूल निवासी ही इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन करने के लिए पात्र होगा
✔इस नियम के तहत आप सिर्फ 30000 रुपये वेतन तक की नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं
✔इस योजना का लाभ उठाने की लिए आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसका लिंक नीचे दिए गया है
✔इस योजना के लिए 15 जनवरी 2022 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं
✔जो पहले से 30000 रुपये वेतन तक की नौकरी कर रहे हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है
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जरूरी दस्तावेज:
✔परिवार पेहचान पत्र – Family ID
✔हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र – Haryana Resident Certificate
✔आधार नंबर – Aadhar Card Number
✔शैक्षणिक कागजात (Educational Documents – जैसे दसवीं , बारहवीं, स्नातक, स्नातकोतर इत्यादि)
✔कार्य अनुभव कागजात (Work Experience Certificate) अगर है तो
✔उम्मीदवार फोटोग्राफ
✔रिज्यूमे (Resume)
इस अधिनियम के तहत आवेदन कैसे करें:
✔हरियाणा लेबर के पोर्टल पर जाएं
✔फिर Signup पर क्लिक करें
✔फिर फॅमिली आईडी का नंबर भरने की बाद Fetch Family Detail पर क्लिक करें
✔रजिस्ट्रेशन करने की लिए लिस्ट में मेंबर का नाम चुने (Select)
✔उसके बाद Send OTP पर क्लिक करें
✔आपके नंबर पर OTP आएगा उसे भर कर वेरीफाई (Verify) पर क्लिक करें
✔आपका डाटा आ जायेगा
✔उसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर और हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र का नंबर भरें
✔फिर हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करें
✔उसके बाद घोषणा/Declaration पर टिक करें
✔Continue पर क्लिक करने की बाद
✔फॉर्म में (Applicant Name, Father/Husband Name /Date of Birth /Mobile number /Current Address) आ जायेगा
✔शैक्षणिक जानकारी भरें (Fill Educational Detail
✔अगर वर्क अनुभव है तो Yes सेलेक्ट करने की बाद उपयुक्त जानकारी भरे अन्यथा NO सेलेक्ट करें
✔फिर Job Preference सेलेक्ट करें
✔फिर फोटो, रिज्यूमे , जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें
✔पासवर्ड भरने की बाद घोषणा/Declaration पर टिक करें
✔फिर Continue पर क्लिक करें
✔Registration लॉगिन डिटेल नॉट करके रख लें
✔अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो लॉगिन डिटेल से दोबारा लॉगिन करके अपडेट कर सकते है उसके बाद अपना प्रिंट ले लें.
ध्यान देने योग्य बातें:
✔रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपनी पूरी योग्यता चेक करें
✔आपके पास हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए
✔आपने सभी दस्तावेज में डिटेल ठीक तरह से चेक कर लें
✔फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले पूरा विवरण अपने फॉर्म में चेक करे लें उसके बाद आपको एडिट/ठीक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा
More Detail:
Registration Now | Registration || Login |
Notice | Click Here |
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FAQ
Private Job Registration Portal for Haryana क्या है
✔इसके तहत हरियाणा मूल निवासियों को प्राइवेट कंपनियों में 75 % का Reservation लाभ मिलेगा
हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 क्या है?
✔हरियाणा राज्य विधान सभा ने हरियाणा राज्य में स्थित विभिन्न कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और सीमित देयता भागीदारी फर्मों में नए रोजगार में स्थानीय उम्मीदवारों को 75% रोजगार प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 पारित किया है। यह प्रावधान उन सभी नौकरियों के लिए स्थानीय उम्मीदवारों के लिए होगा जिनका मासिक सकल वेतन या वेतन 30,000/- रुपये से अधिक नहीं है।
क्या इसका मतलब यह है कि एक नियोक्ता के कुल कार्यबल का 75% केवल हरियाणा से होगा?
✔नहीं। प्रत्येक नियोक्ता को इस अधिनियम के लागू होने के बाद नए रोजगार में 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को उन पदों के लिए नियोजित करना होगा जहां सकल मासिक वेतन या मजदूरी 30,000 रुपये से अधिक नहीं है। या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित। विधायिका का इरादा ऐसी स्थिति हासिल करने का नहीं है, जहां पूरे कार्यबल का 75% स्थानीय उम्मीदवारों से होगा। यह अधिनियम केवल नई भर्तियों पर लागू होता है अर्थात भूतलक्षी प्रभाव से नहीं।
अधिनियम स्थानीय उम्मीदवार के रोजगार के लिए क्या प्रावधान करता है?
✔हरियाणा राज्य में निजी क्षेत्र के सभी नियोक्ताओं को नौकरी के लिए स्थानीय उम्मीदवारों (राज्य में अधिवास वाले उम्मीदवारों) को नई नौकरियों का 75% रोजगार प्रदान करना आवश्यक है, जहां वेतन / मजदूरी 30,000/- रुपये से अधिक नहीं है।
क्या मौजूदा कर्मचारियों का पंजीकरण अनिवार्य है?
✔हां, सभी नियोक्ताओं को 15.01.2022 से शुरू होने वाले तीन महीने की अवधि के भीतर अपने मौजूदा कर्मचारियों को नामित पोर्टल पर पंजीकृत करना आवश्यक है। एक नियोक्ता मौजूदा कर्मचारियों के ऑनलाइन पंजीकरण को पूरा करने के बाद कोई भी नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
क्या स्थानीय उम्मीदवारों के लिए भी पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है?
✔हां, यदि कोई स्थानीय उम्मीदवार इस अधिनियम के तहत रोजगार के लिए विचार किया जाना चाहता है, तो ऐसे उम्मीदवार को पोर्टल पर स्थानीय उम्मीदवार के रूप में पंजीकरण करना होगा।
किसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है?
✔मौजूदा कर्मचारी जो वेतन/मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं 30,000/- रुपये से अधिक नहीं। उनके अधिवास के राज्य के बावजूद, तीन महीने की अवधि के भीतर ऑनलाइन पंजीकृत होना आवश्यक है।
छूट प्राप्त करने के लिए आधार क्या हैं?
✔नियोक्ता स्थानीय लोगों को नई नौकरियों में 75% रोजगार प्रदान करने से छूट का दावा कर सकते हैं यदि उक्त श्रेणी की नौकरियों के लिए वांछित कौशल, योग्यता या प्रवीणता के पर्याप्त संख्या में स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं।
सरकार कैसे जांच करेगी, यदि कर्मचारी अधिनियम द्वारा स्थानीय उम्मीदवार के आदेश के अनुसार 75% रोजगार का पालन कर रहे हैं?
✔प्रत्येक नियोक्ता को नामित पोर्टल पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी और उस अवधि के दौरान नियोजित और नियुक्त स्थानीय उम्मीदवारों के विवरण का उल्लेख करना होगा। नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जांच उन अधिकृत अधिकारियों द्वारा की जाएगी जो उप-मंडल अधिकारियों के पद से नीचे नहीं होंगे। इन अधिकारियों के पास उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को सत्यापित करने के उद्देश्य से किसी भी नियोक्ता के पास मौजूद किसी रिकॉर्ड, सूचना या दस्तावेज की मांग करने का अधिकार होगा। अधिकारी को किसी भी रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज की जांच करने के लिए नियोक्ता के कार्य परिसर में प्रवेश करने का भी अधिकार होगा यदि अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि नियोक्ता ने इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराध किया है।